जालंधर में कर्फ्यू दौरान सरकारी और गैर सरकारी निर्माण को मिली मंज़ूरी

Edited By Tania pathak,Updated: 09 May, 2020 12:07 PM

government and non government construction approved during curfew in jalandhar

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को इस लिए डिप्टी कमिशनर दफ़्तर से कोई अलग मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपने विभाग के नियमों की पालना की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित इंजीनियर या ज़िला प्रमुख...

जालंधर (चोपड़ा): डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला मैजिस्ट्रेट वरिन्दर कुमार शर्मा ने कर्फ़्यू दौरान ज़िला जालंधर के अधीन आते देहाती क्षेत्र में हर तरह की सरकारी और ग़ैर -सरकारी कंस्ट्रकशनस की मंज़ूरी दे दी है। इस सम्बन्धित निर्देश जारी करते डिप्टी कमिशनर ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को इस लिए डिप्टी कमिशनर दफ़्तर से कोई अलग मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपने विभाग के नियमों की पालना की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित इंजीनियर या ज़िला प्रमुख की होगी।

उन्होंने जालंधर के साथ लगते शहरी क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे सरकारी और ग़ैर -सरकारी प्रोजेक्टों को पूरा करन की इजाज़त होगी, बशर्ते प्राजैकट साइट के ठेकेदार की तरफ से लेबर के रहने, खाना, मैडीकल सहूलतों का प्रबंध के इलावा उन को मास्क, ग्लव्स और सैनेटाईज़र भी उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट वाली जगह पर काम कर रही लेबर को वहाँ से बाहर जाने पर रोक होगी। यदि लेबर को साइट पर रहने और खाने की सुविधा नहीं दी जाती तो इस की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित मालिक और ठेकेदार की होगी। इन प्रोजेक्टों में प्रयोग के लिए लाए जाने वाले वाहन, लेबर, सुपरवाइज़र, स्टाफ आदि को ई -कर्फ़्यू के पास एसडीएम की तरफ से जारी किये जाएंगे।

कौन से सरकारी और ग़ैर -सरकारी निर्माण कामों को मिली मंज़ूरी
डिप्टी कमिशनर वरिन्दर कुमार शर्मा की तरफ से कर्फ़्यू दौरान जो सरकारी और ग़ैर -सरकारी प्रोजेक्टों को काम करने की मंज़ूरी दी गई है, उन में सड़कों का निर्माण, सिंचाई, बिलडिंग और औद्योगिक, सरकारी प्रोजेक्ट और कोई भी निजी मकान, कारोबार, शैक्षिक संस्थायों के साथ देहात के एमएसएमई प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो कि नगर निगम की हद से बाहर हैं और औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल अस्टेट में हैं। इस के इलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्टों के निर्माण को मंज़ूरी दी जायेगी। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि कर्फ़्यू लगाने से पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं (सरकारी, निजी, मकान, कारोबार, शैक्षिक संस्थायों) जो कि नगर निगम की हद में हैं, वहां लेबर पहले से है, को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है।

कंटेनमैंट ज़ोन में नहीं होगा कोई निर्माण कार्य 
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि ज़िला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस सम्बन्धित ऐलान किए गए कंटेनमैंट जोन में किसी भी तरह के निर्माण कामों के लिए कोई मंज़ूरी नहीं दी गई है। उन कहा कि यदि कोई व्यक्ति कंटेनमैंट जोन में काम करता पाया गया तो उस विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

प्रवासी मज़दूरों को मिलेगा काम, पंजाब में रुकेगा पलायन: इकबाल अरनेजा
कालोनाईज़र और प्रापरटी कारोबारी इकबाल सिंह अरनेजा ने कोविड -19 सम्बन्धित लगाए कर्फ़्यू दौरान अधूरे निर्माण प्रोजेक्टों को पूरा करन के लिए सरकार की तरफ से दी मंज़ूरी का स्वागत किया है। उन कहा कि सरकार को इस सम्बन्धित पहले ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए थे परन्तु अब देर ही सही पर ये अच्छा फैसला है। कोरोना वायरस कारण लगाए गए कर्फ़्यू के साथ प्रवासी मज़दूरों को बहुत नुक्सान पहुँचा है। यही कारण है कि आज इतने बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर पंजाब से पलायन कर रही है परन्तु अब सरकार के फ़ैसले के साथ प्रवासी मज़दूर अपना फ़ैसला बदलेंगे और पलायन रुक जायेगा।

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