Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2019 02:29 PM
रेल मंत्रालय ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री पहले से बुक टिकट में भी बच्चों का नाम जुड़वा सकेंगे। इसमें बच्चों को ट्रेन में बर्थ या सीट नहीं मिलेगी। शताब्दी एक्सप्रैस में यह नियम लागू नहीं होगा।
जालंधर (गुलशन): रेल मंत्रालय ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री पहले से बुक टिकट में भी बच्चों का नाम जुड़वा सकेंगे। इसमें बच्चों को ट्रेन में बर्थ या सीट नहीं मिलेगी। शताब्दी एक्सप्रैस में यह नियम लागू नहीं होगा।
इससे पहले 5 से 12 साल तक के बच्चों को कन्फर्म टिकट में शामिल करने की सुविधा नहीं थी। अगर बच्चे का नाम टिकट में शामिल करवाना हो तो पुरानी टिकट रद्द करवाने के बाद नई टिकट बनवानी पड़ती थी। इसमें पी.एन.आर. बदलते ही कन्फर्म सीट या बर्थ चली जाती थी और ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण यात्री को वेटिंग टिकट ही मिलती थी। अब टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव से यह मुश्किल दूर हो जाएगी। शताब्दी एक्सप्रैस ट्रेन के चेयरकार ए.सी.-1 और विकल्प योजना में भी यह नियम लागू नहीं होगा।
इसमें रेलवे दूसरी ट्रेन में खाली सीट उन यात्रियों को अलॉट कर देती है, जिनकी टिकट वेटिंग है। इसके अलावा अभिभावक, माता-पिता अथवा सहायक की संख्या के हिसाब से ही बच्चों को एडवांस टिकट में जोड़ा जा सकेगा, यानी जितने बालिग यात्री होंगे, उतनी ही संख्या में बच्चों को जोड़ा जा सकेगा। टिकट में नाम जुड़वाने का काम ऑनलाइन या रेल काऊंटर के जरिए भी किया जा सकेगा।