Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Sep, 2017 11:06 PM
किसान यूनियन्स द्वारा पटियाला में अपनी मांगों को लेकर 22 सितम्बर से जुटने को लेकर पटियाला सहित आसपास....
चंडीगढ(बृजेन्द्र): किसान यूनियन्स द्वारा पटियाला में अपनी मांगों को लेकर 22 सितम्बर से जुटने को लेकर पटियाला सहित आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान पंजाब के ए.जी. अतुल नंदा ने जस्टिस ए.के. मित्तल और जस्टिस अमित रावल की डिवीजन बैंच के समक्ष पेश होकर बताया कि 20 सितम्बर तक पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्सिज पंजाब में तैनात थीं। मांग रखी गई कि पटियाला सिटी में पैरामिलिट्री फोर्सिज 26 सितम्बर तक तैनात रखी जाए। वहीं प्रतिवादी किसान यूनियन्स के वकीलों ने इसका विरोध किया। हाईकोर्ट ने व्यापक हितों विशेषकर बड़े पैमाने पर जनता के बारे में सोचते हुए जहां किसानों ने इकट्ठे होना है वहां पैरामिलिट्री फोर्सिज 26 सितम्बर तक तैनात किए जाने को कहा है।
ए.जी. पंजाब ने हाईकोर्ट में पेश किए गए नक्शे को लेकर बताया कि आंदोलन के लिए पटियाला सिटी से 5 किलोमीटर दूर शेर माजरा दाना मंडी में 7.5 एकड़ की जमीन निर्धारित की गई है।
1 से 2 लाख किसानों के जुटने की जताई आशंका
याचिका में कहा गया है कि 22 सितम्बर को पटियाला में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे जिन्होंने ‘जेल भरो’ की कॉल दी है। वे अपनी मांगों को लेकर जुट रहे हैं। याचिका में 1 से 2 लाख किसानों के जुटने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगडऩे की स्थिति पैदा हो सकती है।