Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 11:10 AM
विदेश भेजने के नाम पर ठगी मारने वाले बोगस कबूतरबाज ट्रैवल एजैंटों के विरुद्ध शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक और मामला धारा 406, 420 व इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 के अधीन दर्ज किया है।
होशियारपुर (अश्विनी): विदेश भेजने के नाम पर ठगी मारने वाले बोगस कबूतरबाज ट्रैवल एजैंटों के विरुद्ध शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक और मामला धारा 406, 420 व इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 के अधीन दर्ज किया है।
शिव कुमार पुत्र वरिन्द्र कुमार निवासी गांव पौसी ने एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन को दी शिकायत में कहा था कि ट्रैवल एजैंट रूबी पुत्री जसवंत सिंह निवासी सैक्टर-13 पंचकूला व सिद्धांत पुत्र दिलीप मल्होत्रा निवासी चंडीगढ़ ने 11 अप्रैल 2017 को सैलाखुर्द में जाॢजया भेजने के नाम पर 3.50 लाख रुपए की राशि ली थी उसे न ही जाॢजया भेजा और न ही पैसे वापस किए। एस.एस.पी. के आदेश पर शिकायत की जांच जिला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई थी। जांच उपरांत पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया।