ड्रग्स रैकेट केस में पूर्व मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर व उनके बेटे दमनवीर सिंह पर आरोप तय

Edited By Suraj Thakur,Updated: 09 Oct, 2018 05:59 PM

former minister sarwan singh phillaur in drug racket case of 6 thousand crore

6 हजार करोड़ के ड्रग्स रैकेट में घिरे पूर्व जेल मंत्री रहे सरवन सिंह फिल्लौर, उनके बेटे दमनवीर सिंह फिल्लौर और पूर्व सीपीएस अविनाश चंद्र समेत 12 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

मोहाली: 6 हजार करोड़ के ड्रग्स रैकेट में घिरे पूर्व जेल मंत्री रहे सरवन सिंह फिल्लौर, उनके बेटे दमनवीर सिंह फिल्लौर और पूर्व सीपीएस अविनाश चंद्र समेत 12 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए एक्ट) के तहत मंगलवार को अदालत में पेश किया गया।मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में आठ कंपनियों को भी नामजद किया गया है।

सभी लोग मनी लांडरिंग केस में आरोपी हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस के डिसमिस डीएसपी जगदीश भोला से मिलकर सिंथैटिक ड्रग तस्करी से करोड़ों रुपए इकटठे किए थे। इंफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ED) द्वारा गत वर्ष आरोपियों खिलाफ CBI की अदालत में मनी लांडरिंग एक्ट के तहत चालान पेश कर दिया था। ED द्वारा पेश किए गए चालान में बताया गया था कि उक्त आरोपियों ने ड्रग तस्करी से बनाए। इन पैसों से से खुद तथा अपनी कंपनियों के पार्टनरों के माध्यम से चल व अचल जायदाद बनाई और कंपनियों में पैसा लगाया।

पंजाब पुलिस ने वर्ष 2012-14 में ड्रग तस्करी संबंधी कई FIR दर्ज की थीं। ED द्वारा 25 मार्च 2013 को प्रीवैंशन ऑफ मनी लांडरिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यहां उल्लेखनीय यह है कि गत वर्ष दिसंबर महीने में अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाओं को भी रद्द कर दिया था।  ED द्वारा ड्रग तस्करी केस से जुड़े लोगों की 61.62 करोड़ रुपए की कीमत वाली प्रॉपर्टीज अटैच की जा चुकी है जिनमें शोरूम, एग्रीकल्चर लैंड, रिहायशी मकान, सात लग्जरी कारें, फिक्स डिपोजिट सहित कंपनियों के नाम पर संपत्ति भी शामिल थी।

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