Edited By Suraj Thakur,Updated: 11 Oct, 2018 02:01 PM
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की तरफ से डाली याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सैनी पर कोई भी केस दर्ज करने से पहले उन्हें एक हफ्ता पहले नोटिस दिया जाए। सैनी ने खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई अथवा किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की...
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की तरफ से डाली याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सैनी पर कोई भी केस दर्ज करने या उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक हफ्ता पहले नोटिस दिया जाए। सैनी ने खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई अथवा किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।
याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। गुरूवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की सिफारिशों में उन्हें कोटकपूरा और बहबलकलां में हुए उपद्रव के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। इन दोनों ही जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर धरना दिया जा रहा था।
कमीशन ने कहा है कि दोनों जगह शांतिपूर्ण तरीके से दिए जा रहे धरने को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया जिसके बाद लोग भडक गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौरान पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी थे। कमीशन ने उस समय डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को इसके लिए दोषी ठहराया और उन पर कार्रवाई की सिफारिश की।