पूर्व कैबिनेट मंत्री रणीके के पीए सहित 5 अन्य आरोपियों को 6 साल की सजा

Edited By Vaneet,Updated: 29 Jan, 2019 09:21 PM

former cabinet minister ranike pa 5 other accused sentenced to 6 years

सरकारी ग्रांट में लाखों रुपए के घोटाले के आरोप में पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणीके के पीए सहित 5 आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ...

चंडीगढ़: सरकारी ग्रांट में लाखों रुपए के घोटाले के आरोप में पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणीके के पीए सहित 5 आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनको अदालत ने 2 लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। 
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गौरलतब है कि गुलजार सिंह रणीके पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए सर्बदिआल सिंह उनका पी.ए. था। उस समय केंद्र सरकार की तरफ से बार्डर एरिए के विकास के लिए आई ग्रांट में करीब  करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। इस घोटाले में 13 आरोपियों को शामिल किया गया था। इसी केस की कार्यवाही रणबीर सिंह मुद्दल, उप मुख्य कार्यकारी अफसर जिला परिषद् अमृतसर की तरफ से की गई। एडीशनल सैशन जज शिवमोहन गर्ग ने सर्बदिआल और 5 अन्य साथियों को 6-6 साल की कैद समेत 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सजा मिलने के बाद इनको केंद्रीय जेल अमृतसर में भेज दिया गया है।

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