Edited By Vaneet,Updated: 20 Mar, 2019 10:54 PM
फरीदकोट जिला एवं सत्र अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व अकाली नेता मनतार सिंह ...
फरीदकोट: फरीदकोट जिला एवं सत्र अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व अकाली नेता मनतार सिंह बराड़ की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। ज्ञातव्य है कि पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी ) की जांच में कोटकपूरा फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर में बराड़ का नाम है।
एसआईटी की दलील है कि बराड़ इस केस में आपराधिक साजिशकत्र्ता हैं जो जिला प्रशासन को प्रभावित कर रहे थे। बराड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। वो सबूत मिटाने में शामिल थे और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कई मेडीको लीगल रिपोर्ट मिली हैं जिन्हें रिकार्ड ही नहीं किया गया। एसआईटी ने बराड़ से गत 27 फरवरी को फरीदकोट कैंप आफिस में छह घंटे से अधिक समय पूछताछ की।
उन्होंने गिरफ्तारी के डर से सत्र अदालत में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहली मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी तथा बेअदबी तथा 2015 में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर एसआईटी को गिरफ्तारी से सात दिन पहले नोटिस देने का निर्देश देने की अपील की थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ब्लैंकेट बेल संबंधी याचिका खारिज कर दी। अब जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।