सख्ती से लागू किया जाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट: ब्रह्म महिंद्रा

Edited By Updated: 20 May, 2017 12:19 AM

food safety and standard act

स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया की उल्लंघना करने और ...

चंडीगढ़: स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया की उल्लंघना करने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई केवल छोटे व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि मिलावटखोरी करने वाले बड़े उत्पादकों (ब्रांड) से भी सख्ती से निपटा जाएगा। ये निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने राज्य के समूह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्टे्रशन अधिकारियों को राज्य स्तरीय बैठक में दिए।


बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, फूड सेफ्टी अधिकारियों, सहायक कमिश्नर फूड अधिकारियों से कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट को केवल कार्यालय कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए। मंत्री ने कहा कि संैपङ्क्षलग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए फूड सेफ्टी से संबंधित अधिकारियों की विशेष ट्रेङ्क्षनग करवाई जाएगी। उन्होंने लोगों को अपील की कि मिलावट या कम गुणवत्ता वाले भोजन पदार्थों संबंधी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती हैं।


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव अंजलि भावरा ने निर्देश दिए कि मोबाइल टैस्ट लैब की स्टेटस रिपोर्ट 3 दिन में स्टेट हैडक्वार्टर व स्टेट नोडल अधिकारी डा. अमृतपाल वङ्क्षडग़ को भेजी जाए। 

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