फायरिंग मामला: सिद्धू मूसेवाला को अदालत से मिली बड़ी राहत

Edited By Tania pathak,Updated: 15 Jul, 2020 04:47 PM

firing case sidhu musewala gets big relief from court

इससे पहले गायक सिद्धू मूसेवाला फायरिंग केस में नामज़द दो कथित आरोपी सुखबीर सिंह लैहल और इन्दरवीर सिंह ग्रेवाल की ज़मानत अर्जी एडिशनल  सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने रद्द कर दीं...

संगरूर (बेदी, कोहली): पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को आज संगरूर की अदालत की तरफ से पक्की ज़मानत दे दी गई है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला आरज़ी ज़मानत पर थे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की तरफ से कर्फ़्यू दौरान बरनाला के धनौला में शूटिंग रेंज में एके 47 से गोलियाँ चलाईं गई थीं। उसके साथ पुलिस कर्मचारी भी थे। बरनाला पुलिस ने मूसेवाला और 5 पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया था। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद ही संगरूर के लड्डा कोठी में फायरिंग का दूसरा वीडियो वायरल हुआ, जिस पर धुरी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आज उक्त मामलो में सिद्धू मूसेवाला को संगरूर की अदालत ने ज़मानत दे दी है।

इससे पहले गायक सिद्धू मूसेवाला फायरिंग केस में नामज़द दो कथित आरोपी सुखबीर सिंह लैहल और इन्दरवीर सिंह ग्रेवाल की ज़मानत अर्जी एडिशनल  सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने रद्द कर दीं हैं। उक्त दोनों ने 17 जून को एडवोकेट गुरतेज सिंह ग्रेवाल और एडवोकेट जुगेश गुप्ता के द्वारा एडिशनल  सैशन जज बरजिन्दर पाल की अदालत में आगामी ज़मानत लगाई थी और 23 जून को पेशी की तारीख़ निश्चित की थी परन्तु जांच अधिकारी के पेश न होने के कारण एडिशनल सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने 25 जून की सुनवाई निश्चित कर दी। एडवोकेट रंधावा, हरिन्दर रानू और सरकारी वकील की दलीलों के साथ सहमत होते उक्त दोनों व्यक्तियों की ज़मानत अर्जियां ख़ारिज कर दीं। 

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