पाबंदी की उड़ी धज्जियां, देर रात तक प्रदूषण फैलाते रहे पटाखे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 10:26 AM

fireworks spreading pollution till late night

माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार दीवाली के अवसर पर पटाखे चलाने की अवधि, जोकि सायं 6.30 से 9.30 बजे तक निर्धारित की गई थी, की यहां सरेआम धज्जियां उड़ती देखी गईं।

होशियारपुर (जैन): माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार दीवाली के अवसर पर पटाखे चलाने की अवधि, जोकि सायं 6.30 से 9.30 बजे तक निर्धारित की गई थी, की यहां सरेआम धज्जियां उड़ती देखी गईं।

बीती रात दीवाली वाले दिन रात 12 बजे तक लोग बेखौफ पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाते रहे। खास बात है कि इसकी रोकथाम के लिए शहर भर में कोई भी पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारी चौकसी बरतता नहीं देखा गया। भले ही इन आदेशों के चलते पहले कुछ दिन लोगों में काफी मायूसी छाई हुई थी लेकिन दीवाली वाले दिन तो मानो लोगों ने दिल के अरमान पूरे किए। एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन द्वारा गत 13 अक्तूबर को स्पष्ट किया गया था कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा पटाखे चलाने की जो समय अवधि 3 घंटे की मुकर्रर की गई है उस पर पैनी नजर रखने के लिए कस्बों, गांवों व गली-मोहल्लों में पी.सी.आर. के 13 बाइकों पर 26 कर्मचारी तथा 3 हाईवे वाहनों पर 15 कर्मचारी पैट्रोङ्क्षलग करेंगे। 

इसके अलावा जिले के तमाम पुलिस स्टेशनों पर चौकियों में तैनात कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त करके स्थिति पर नजर रखेंगे, जोकि यह सुनिश्चित बनाएंगे कि किसी भी स्थान पर निर्धारित समय के पश्चात पटाखे न चलाए जाएं। पुलिस प्रशासन के ये तमाम दावे खोखले साबित हुए। इतने अमले की तैनाती के बावजूद निश्चित समय अवधि के 3 घंटे बाद भी पटाखों का चलते रहना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
 

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