Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jul, 2017 03:01 PM
यदि आपको तंबाकू खाने के बाद बार-बार थूकने की आदत है तो अब आपको जल्द से जल्द यह आदत छोडऩी पड़ेगी नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस एफ.आई.आर. भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि इसे स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी की तैसी करने तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने के साथ ही इंडियन...
मोगा(संदीप): यदि आपको तंबाकू खाने के बाद बार-बार थूकने की आदत है तो अब आपको जल्द से जल्द यह आदत छोडऩी पड़ेगी नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस एफ.आई.आर. भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि इसे स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी की तैसी करने तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने के साथ ही इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत अपराध भी माना जाएगा, क्योंकि गृह विभाग (पुलिस विभाग) का यह मानना है कि इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से फेफड़ों तथा गले की बीमारियों के साथ-साथ स्वाइन फ्लू, टी.बी. आदि खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं।
सिविल सर्जन के अनुसार इस संबंधी अतिरिक्त गृह सचिव ने संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-268, 269 तथा 278 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सिविल सर्जन डा. मनिन्द्र कौर मिन्हास के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाकर बार-बार थूकने वाले व्यक्ति इससे अनजान हैं कि उनकी यह आदत बेकसूरों पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने इस बारे में ‘पंजाब केसरी’ से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह से एक व्यक्ति की यह आदत कई दूसरों को भी छाती, फेफड़ों, गले तथा इसके साथ ही श्वास प्रणाली से जुड़ी कई बीमारियां लगा सकती है।
इसके साथ ही यह आदत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी खतरा है तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान की सुंदरता को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिले में विशेष टीमें गठित कर इस तरह के लोगों पर विभागीय कार्रवाई करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी करने की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को इस संबंधी अतिरिक्त गृह सचिव के दिए गए आदेशों का हवाला देकर उच्चाधिकारियों को इस तरफ विशेष ध्यान देने की हिदायतें भी दी हैं।