अदालत ने GNDU में धार्मिक अध्ययन की एम.फिल की प्रवेश परीक्षा की रद्द

Edited By swetha,Updated: 13 Jan, 2019 09:11 AM

exam entrance test

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के गुरु नानक स्ट्डीज विभाग में गत वर्ष एम.फिल की प्रवेश परीक्षा में हुई धांधलियों के मद्देनजर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उक्त परीक्षा को रद्द करते हुए जी.एन.डी.यू. प्रबंधन को पुन: परीक्षा के आयोजन के आदेश दिए हैं। अदालत...

अमृतसर(ममता): गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के गुरु नानक स्ट्डीज विभाग में गत वर्ष एम.फिल की प्रवेश परीक्षा में हुई धांधलियों के मद्देनजर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उक्त परीक्षा को रद्द करते हुए जी.एन.डी.यू. प्रबंधन को पुन: परीक्षा के आयोजन के आदेश दिए हैं। अदालत द्वारा यह फैसला अवनीत कौर व सतबीर सिंह याचिका पर गौर करते हुए लिया गया है। 

उल्लेखनीय है कि जी.एन.डी.यू. के गुरु नानक स्ट्डीज विभाग में एम.फिल में प्रवेश के लिए 28 जुलाई 2018 को परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 14 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया । इसमें से 4  छात्रों को विभागाध्यक्ष की मिलीभगत से न केवल परीक्षा में निर्धारित समय से अधिक समय दिया गया बल्कि उनका प्रश्न पत्र भी अलग से डाला गया। यह मामला अन्य विद्यार्थियों के ध्यान में आने पर उनकी ओर से प्रमुखता से उठाया गया।

उस दौरान विभागाध्यक्ष अमरजीत सिंह और डीन अकादमिक मामले द्वारा इस सारे विवाद पर लीपापोती करते हुए विद्यार्थियों को गलत ठहराया गया। छात्रा अवनीत कौर व सतबीर सिंह ने जी.एन.डी.यू. सहित पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका दायर की और न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए इसमें विभागाध्यक्ष और विभाग के अध्यापकों को आरोपी पाया और आदेश दिया कि यह परीक्षा पुन: करवाई जाए।

छात्रा अवनीत कौर व सतबीर सिंह ने इस संबंध में जी.एन.डी.यू. के उपकुलपति डा. जसपाल सिंह से मांग की है कि इस परीक्षा दौरान अब उन अध्यापकों को शामिल न किया जाए जिनकी वजह से यह सारी धांधली हुई है। उन्होंने मांग की कि आरोपी अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन विद्याॢथयों का कहना था कि वे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं न कि अपने मान-सम्मान की लड़ाई के लिए अदालत में संघर्ष हेतु जाने के इच्छुक होते हैं। ऐसे में जी.एन.डी.यू. के प्रबंधन को चाहिए कि विद्याॢथयों के साथ होने वाली किसी भी तरह की बेइंसाफी को रोकना सुनिश्चित करें। 

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