Edited By swetha,Updated: 09 Apr, 2019 01:13 PM
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व आई.जी. परमराज उमरानंगल को मिली ब्लैंकेट बेल के मामले में पंजाब सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई।
चंडीगढ़ःकोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व आई.जी. परमराज उमरानंगल को मिली ब्लैंकेट बेल के मामले में पंजाब सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर निलंबित आई.जी. परमराज उमरानंगल को 11 अप्रैल तक जवाब तलब करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोटकपूरा-बहिबल कलां बेअदबी तथा गोलीकांड में घिरे उमरानंगल की बलैंकेट बेल संबंधी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस बेल के मुताबिक उनको किसी अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी से पहले उनको पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा। इसी के खिलाफ पंजाब सरकार ने अर्जी दायर की थी। एस.आई.टी. का दावा है कि उनके पास आई.जी. उमरानंगल के पास पुख्ता सबूत हैं कि इन दोनों घटनाओं में धरनाकारियों के खिलाफ बल उपयोग करने वाली पुलिस पार्टियों को उनके द्वारा लीड किया जा रहा था ।