Edited By Updated: 26 Jan, 2017 01:31 AM
नगर निगम चंडीगढ़ के चुनावों में वार्ड नंबर-7 से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमा...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): नगर निगम चंडीगढ़ के चुनावों में वार्ड नंबर-7 से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार से हारने वाले पूर्व मेयर और सीनियर कांग्रेसी नेता हरफूल चंद्र कल्याण ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है।
याचिका में अनियमितताएं बरते जाने के आरोप लगाते हुए पूर्व मेयर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी आदेशों तक इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सील करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में स्टेट इलैक्शन कमिश्रर, नगर निगम और डी.सी. को आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिवादी पक्ष को 31 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि 20 दिसम्बर, 2016 की स्टेट इलैक्शन कमिश्रर की उस नोटीफिकेशन को रद्द किया जाए जिसमें राजेश कुमार को चुनाव में वार्ड नंबर-7 से विजयी कैंडीडेट घोषित किया गया था।
वोटर्स पर भी उठाए सवाल:
याचिका में कहा गया कि वार्ड नंबर-7 में मशीन के साथ टैंपरिंग की बात इसी से देखी जा सकती है कि बूथ नंबर-14 में बने पोङ्क्षलग स्टेशन में लिस्ट में 685 लोगों के नाम थे जबकि 703 वोट पड़े। इसके अलावा कहा गया कि वोटर्स को सिर्फ वोट आइडैंटीफिकेशन स्लिप के आधार पर वोट डालने दिए गए जबकि उनका पहचान पत्र नहीं देखा गया। दूसरी ओर कहा गया है कि चुनाव में मतगणना शुरू होने से पहले ही कुछ न्यूज चैनल्स में विजयी कैंडीडेट्स को घोषित कर दिया गया। दायर केस में कई जजमैंट्स नियमों का भी हवाला दिया गया है।