अकाली दल के चुनाव लडऩे पर तुरंत बैन लगाए चुनाव आयोग: वेरका

Edited By Updated: 04 Jan, 2017 12:50 AM

ec immediately imposed a ban on contesting sad

उच्चतम न्यायालय की ओर से धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगने को गैर-कानूनी करा...

अमृतसर(कुमार): उच्चतम न्यायालय की ओर से धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगने को गैर-कानूनी करार दिए जाने के बाद धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां असमंजस में पड़ गई हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए यहां सभी पार्टियों को इस फैसले का सम्मान करने की अपील की, वहीं शिअद को आड़े हाथों में भी लिया है। 


कांग्रेस ने अकाली दल को घेरते हुए आरोप लगाया है कि यह हमेशा ही धर्म व जाति के नाम पर राजनीति करती आई है और प्रदेश की जनता क ी भावनाओं के साथ खेलती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब कोई उम्मीदवार धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा। किसी वर्ग विशेष के मतदाताओं से भी एक उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने की सांझी अपील नहीं की जा सकेगी।


चुनाव में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से गैर-कानूनी करार दिए जाने के फैसले को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप-प्रधान एवं अमृतसर वैस्ट से विधायक डा. राजकुमार वेरका ने ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। डा. वेरका ने अकाली दल पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अकाली दल पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चुनाव लडऩे पर बैन लगा दिया जाए। 


उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल ने अपने संविधान में लिखा है कि धर्म और सियासत साथ-साथ। उन्होंनें कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अकाली दल के चुनाव लडऩे को बैन करे व भाजपा जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, को भी चेतावनी दे। 

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