Edited By swetha,Updated: 23 Jan, 2019 01:25 PM
कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को हरी झंडी दे दी है। गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव पर लगी स्टे को 30 हजारी कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट के अधीन रह कर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव करवाए जाए। स्टे हटने के बाद अब जल्द ही...
दिल्ली: कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को हरी झंडी दे दी है। गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव पर लगी स्टे को 30 हजारी कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट के अधीन रह कर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव करवाए जाए। स्टे हटने के बाद अब जल्द ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो सकते है।
यहां बता दें कि मनजीत सिंह जी.के. सहित सभी एक्जीक्यूटिव सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था ,जिसके बाद चुनाव 19 जनवरी को करवाए जाने थे। पर कमेटी सदस्य गुरमीत सिंह शंटी की पटीशन के बाद अदालत ने मतदान पर रोक लगा दी थी। उसका तर्क था कि जी.के. सहित बाकी एग्जिक्युटिव सदस्यों ने इस्तीफे की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई थी।