Edited By Vatika,Updated: 26 Aug, 2020 11:10 AM
पंजाब में जिन ट्रांसपोर्टर्स या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लाइसैंस, आर.सी. या परमिट्स की समयसीमा 1 फरवरी के बाद या 31 दिसम्बर तक खत्म होनी है
चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब में जिन ट्रांसपोर्टर्स या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लाइसैंस, आर.सी. या परमिट्स की समयसीमा 1 फरवरी के बाद या 31 दिसम्बर तक खत्म होनी है, उन्हें अब 31 दिसम्बर तक वैध माना जाएगा। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर हालातों के चलते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंधी ताजा हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों संबंधी पत्र विभाग के प्रमुख सचिव ने डी.जी.पी. को भेज दिया है।
इसके अलावा ए.डी.जी.पी. (ट्रैफिक), डिप्टी कमिश्नर, एस.एस.पी. और विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि उक्त हिदायतों के मद्देनजर वाहनों की चैकिंग दौरान जिन लोगों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के दस्तावेज 1 फरवरी के बाद रिन्यू नहीं करवाए गए हैं, उन्हें तंग न किया जाए।