Edited By Des raj,Updated: 19 Jul, 2018 11:36 PM
न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चावला की अदालत ने एक लाख के चैक बाऊंस के मामले में आरोपी डा. सुभाष चंद्र पुत्र श्री राम वासी दुर्गा नगरी गली नं. 4 अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बरमेश कुमार पुत्र जयनारायण वासी गली नं. 4 दुर्गा...
अबोहर (भारद्वाज): न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चावला की अदालत ने एक लाख के चैक बाऊंस के मामले में आरोपी डा. सुभाष चंद्र पुत्र श्री राम वासी दुर्गा नगरी गली नं. 4 अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बरमेश कुमार पुत्र जयनारायण वासी गली नं. 4 दुर्गा नगरी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश कीं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डा. सुभाष को चैक बाऊंस का आरोपी करार देते हुए 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई तथा 65,000 रुपए हर्जाना देने के आदेश जारी किए गए। मिली जानकारी के अनुसार बरमेश कुमार को एक चैक एक लाख रुपए का डा. सुभाष चंद्र ने दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया।
बरमेश कुमार ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश होकर डा. सुभाष चंद्र के खिलाफ केस दायर किया। न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चावला की अदालत में रमेश कुमार के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर सुभाष चंद्र के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डाक्टर को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 65,000 रुपए हर्जाना बरमेश कुमार को अदा करने के आदेश जारी किए।