Edited By Tania pathak,Updated: 12 Mar, 2021 01:07 PM
रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऊंची आवाज पैदा करने वाले लाऊडस्पीकर, डी.जे. अथवा अन्य यंत्रों पर पाबंदी लगाई गई है।
लुधियाना (विक्की): शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण और इससे विद्यार्थियों और अन्य लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर द्वारा विभिन्न स्थानों को साइलैंस जोन घोषित किया गया है और रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऊंची आवाज पैदा करने वाले लाऊडस्पीकर, डी.जे. अथवा अन्य यंत्रों पर पाबंदी लगाई गई है। अगले महीने से लगभग सभी शिक्षा बोर्डों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, ऐसे में विद्यार्थी तैयारी में जुटे हैं। सभी विद्यार्थी देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह फिर जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई करते हैं, ऐसे में लाऊडस्पीकर और डी.जे. के चलते विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह ऊंची आवाज उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा बनती है। बता दें कि हर वर्ष विद्यार्थियों द्वारा ऊंची आवाज में बजने वाले डी.जे., लाऊडस्पीकर बंद करवाने के लिए पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई जाती है लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस कमिश्नर ने पहले ही इस पर पाबंदी लगा दी है।
विभिन्न स्थान साइलैंस ज़ोन घोषित
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक एमरजैंसी हालात को छोड़कर किसी भी किस्म का शोर, संगीत और ऊंची आवाज करने वाला कोई भी यंत्र चलाने अथवा बजाने की मनाही है। अगर इस समय के दौरान कोई ऊंची आवाज में लाऊडस्पीकर/डी.जे. का प्रोग्राम है तो संबंधित विभाग से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। नॉइस पॉल्यूशन (रैगुलेशन एंड कंट्रोल रूम-2002) के अंतर्गत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, माननीय अदालत के 100 मीटर के लिए को साइललैंस जोन घोषित किया जाना आवश्यक है जिसके मद्देनजर कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना द्वारा विशेष आदेश जारी करते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के एरिया में रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर/ डी.जे. और ऐसे अन्य ऊंची आवाज में चलने वाली आइटम्स पर रोक लगाते हुए अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, माननीय अदालतों के 100 मीटर एरिया को साइलैंस जोन घोषित किया है।