दिनकर गुप्ता बने पंजाब के नए DGP, मार्च 2024 में होंगे रिटायर

Edited By Suraj Thakur,Updated: 07 Feb, 2019 04:06 PM

दिनकर गुप्ता का किसी भी राजनीतिक दल से नाता न होने के कारण उनके डीजीपी बनने की राह आसान हुई है।

जालंधर, चंडीगढ़। दिनकर गुप्ता को पंजाब का नया DGP तैनात कर दिया है। कैप्टन सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 1987 बैच के IPS अधिकारी गुप्ता की सेवानिवृत्ति मार्च 2024 में होनी है। पंजाब के नए DGP के चयन को लेकर UPSC (संघ लोक सेवा आयोग ) की हुई बैठक में  दिनकर गुप्ता, एमके तिवारी, वीके भांवरा  के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। दिनकर गुप्ता का किसी भी राजनीतिक दल से नाता न होने के कारण उनके डीजीपी बनने की राह आसान हुई है। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार में डैपूटेशन के दौरान आईबी में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। उन्होंने आज ही डी.जी.पी. के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है।PunjabKesari image, captain amrinder singh image, dinkar gupta hd photo

सूची में थे ये नाम...

जानकारी के मुताबकि UPSC को भेजी गई वरिष्ठ IPSअधिकारियों की सूची में मोहम्मद मुस्तफा, दिनकर गुप्ता, एस चट्टोपाध्याय, एम.एल तिवारी, एम.के धवन और सामंत गोयल व अन्य नाम शामिल थे। वर्तमान में पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था इसलिए उन्हें 9 माह का सेवा विस्तार दिया गया है।

राज्य सरकारें कर रही थी नियमों के बदलाव की मांग...

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस DGP के चयन और दो साल के न्यूनतम तय कार्यकाल के संबंध में अपने पिछले आदेश में बदलाव की मांग को लेकर पांच राज्यों की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि 2006 के फैसले की मंशा पुलिस तंत्र को राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त करना था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार ने 2006 के फैसले और इसके बाद तीन जुलाई 2018 के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

नियमों के मुताबिक ऐसे नियुक्त होंगे नए DGP...

DGP के चयन और कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से पुलिस प्रमुख का चयन करना चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को पुलिस प्रमुख के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए पुलिस प्रमुख के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की सूची UPSC को भेजनी होगी। 


 

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