Edited By Vaneet,Updated: 31 Oct, 2019 06:23 PM
पंजाब में मोटर गाड़ियों के असली दस्तावेज न होने पर ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं कर सकेगी बशर्ते कि कोई पुलिस को ...
शेरपुर(अनीश): पंजाब में मोटर गाड़ियों के असली दस्तावेज न होने पर ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं कर सकेगी बशर्ते कि कोई पुलिस को यही दस्तावेज डिजीटल रूप में दिखा दे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी लाकर स्कीम पंजाब में भी लागू कर दी गई है। पंजाब सरकार ट्रांस्पोर्ट विभाग द्वारा जारी किए आदेशों अनुसार डी.जी लाकर एप्प द्वारा पेश किए गए ड्राइविंग लाइसैंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, वाहन ईमीशन सर्टीफिकेट को मूल दस्तावेजों के सामान माना जाएगा।
अगर किसी नागरिक के पास दस्तावेज नहीं है तो वह डिजीलाकर एप्प डाऊनलोड करके अपने डिजीटल सर्टीफिकेट दिखा सकता है जिसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक का चालान नहीं काट सकेगा। इसके बिना नागरिक डिजीलाकर और एम-परिवहन एप्प द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसैंस और रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक द्वारा ड्राइविंग करते समय कोई अपराध किया जाता है और दस्तावेजों की जरूरत हो तो इनर्फोमैंट ऐजंसी ई-चालान सिस्टम द्वारा वाहन सार्थी डाटाबेस व इलैक्ट्रॉनिकली भी जब्त कर सकती है। इसमें मूल दस्तावेजों को जब्त करने की जरूरत नहीं होगी।