मेघ राज धर्मशाला के प्रबंधकों की अनदेखी, लोगों ने किए अवैध कब्जे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jul, 2018 02:03 PM

dharamsala managers held illegal possession of public places

शहर की एक सांझी चैरीटेबल धर्मशाला (मेघ राज भवन) नजदीक रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही खस्ता है और प्रशासन की ओर से इसे असुरक्षित घोषित किया जा चुका है।

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): शहर की एक सांझी चैरीटेबल धर्मशाला (मेघ राज भवन) नजदीक रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही खस्ता है और प्रशासन की ओर से इसे असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। लोक भलाई के लिए बनाई गई यह इमारत अपना असली वजूद गंवा चुकी है और ट्रस्टियों की बेरुखी कारण इस इमारत के बहुत से हिस्से पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। 

सूचना अधिकार एक्ट 2005 अधीन प्राप्त सूचना अनुसार इस जगह की मालकी खेवट नं. 431 खतौनी नं. 1046 खसरा नं. 1289 क्षेत्रफल 1866 वर्ग गज 6 वर्ग फुट/16800 वर्ग फुट है। जमाबंदी साल 1946-47 आबादी जदीद के अनुसार लाला मेघा मल्ल इसके मालिक थे। श्री सरदारी मल्ल और गुलजारी मल्ल पुत्र लाला मेघा मल्ल ने साल 1914 में मेघ राज भवन का निर्माण शुरू किया था। 

 पंजाब सरकार के नोटीफिकेशन नं. 457 तारीख 07-04-1876 को नगर पालिका बनी थी और इसके अधिकार अधीन लाल लकीर का एरिया आता था। इससे बाहर का क्षेत्र जिसको आबादी जमीन कहते हैं पंजाब सरकार की नोटीफिकेशन नं. 5290 तारीख 23-12-1937 को यह क्षेत्र नगर पालिका के अधीन आ गया। साल 1914 में जब इस धर्मशाला का निर्माण शुरू हुआ तो यह नगर पालिका अधीन नहीं था। मेघ राज भवन के ट्रस्टियों ने खसरा नं. 1289 के 16800 वर्ग फुट क्षेत्रफल में धर्मशाला बनाने की बजाय फ्रंट आगे आता 9 फुट चौड़ा और 110 फुट लंबा 110 मुरब्बा गज क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा कर धर्मशाला में शामिल कर लिया और अब धर्मशाला 16800 वर्ग फुट की बजाय 17800 वर्ग फुट पर बनी हुई है। 

 धर्मशाला लावारिस होने के कारण ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी रोशन लाल जग्गा पुत्र सरदारी मल्ल पुत्र मेघा मल्ल निवासी गोडिया प्रैस ने लीज डीड नं. 1511 तारीख 04-07-1997 को धर्मशाला का 16800 वर्ग फुट का क्षेत्रफल 99 साल के लिए जिला रैडक्रॉस सोसायटी को लीज पर दिया।  परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि रैडक्रॉस के किसी भी अधिकारी या नगर कौंसिल के अधिकारी ने धर्मशाला और इसके आगे सड़क की जगह की पैमाइश तकरीबन 105 साल से नहीं की और न ही इस जगह का फर्क निकाला। 

 जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 1289 की चौड़ाई 90/110 फुट और लम्बाई 174/162 फुट है। इसका क्षेत्रफल 16800 वर्ग फुट है। नैशनल अवेयरनैस ग्रुप के महासचिव गोबिंद सिंह दाबड़ा, सीनियर उप-प्रधान बलदेव सिंह बेदी, उप-प्रधान भंवर लाल शर्मा, सचिव सुदर्शन सिडाना और सुभाष चगति खजांची ने माननीय राजपाल पंजाब डी.सी., प्रधान रैडक्रॉस सोसायटी श्री मुक्तसर साहिब और नगर कौंसिल के अधिकारी से मांग की कि उक्त पूरे मामले की उच्च स्तरीय पड़ताल करवाई जाए। यदि 9 फुट जगह पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो इस हिस्से को तुरंत गिरा कर सड़क में शामिल किया जाए। जहां सड़क की चौड़ाई 38 फुट है तो सड़क की चौड़ाई 47 फुट हो जाएगी और पुल बनने के बाद शहर निवासियों को सुविधा मिलेगी।  

क्या कहना है रैडक्रॉस सचिव का
इस मामले संबंधी रैडक्रास सोसायटी के सचिव प्रो. गोपाल सिंह ने कहा कि ठीक है कि यह मेघ राज भवन रैडक्रॉस के पास 99 साल के लिए लीज है परंतु प्रशासन द्वारा इसको असुरक्षित घोषित किया हुआ है व जब भी यहां आम पब्लिक की सलाह से इस इमारत को गिराकर धर्मशाला या पार्क की नए सिरे से उसारी की जाएगी, उस समय जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार ही निर्माण किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!