DEO की Private स्कूलों को चेतावनी: Fees के नाम पर बच्चों की Online पढ़ाई बंद की तो होगा Action

Edited By Vatika,Updated: 15 May, 2021 03:51 PM

deo warn to private school

स्कूल फीस ना दिए जाने के चलते बच्चों की पढ़ाई बंद करने के संबंध में मिल रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान

लुधियाना (विक्की): स्कूल फीस ना दिए जाने के चलते बच्चों की पढ़ाई बंद करने के संबंध में मिल रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी शिक्षा) ने इस संबंध में जिले के सभी एफिलिएटिड / एडिड / अन एडिड मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिशा निर्देश जारी  किए है।

जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च अदालत द्वारा स्कूल फीस के संबंध में पहले ही आदेश जारी किए गए हैं इसलिए  किसी भी एफिलिएटिड / एडिड / अन एडिड मान्यता प्राप्त स्कूल  किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास से रिमूव नहीं करेगा और ना ही किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देने से रोकेगा। अगर जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में किसी भी स्कूल की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध माननीय अदालत के  आदेशों का उल्लंघन करने के दोष में गंभीर नोटिस लिया जाएगा और होने वाली विभागीय कार्यवाही की सारी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख की होगी।

पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रयास लाए रंग
बता दें कि पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदर घई ने अपनी टीम जिसमें संजीव प्रधान, बलजीत सिंह, रूपेश जैन, राजगिरी, जसवंत मक्कड़, उमेश सोनी, नवदीप बाबा भी शामिल  हैं, के द्वारा ऐसे निजी स्कूलों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को भी सूचित किया गया था,  जिनके द्वारा विद्यार्थियों को फीस के नाम पर विद्यार्थियों को तंग परेशान किया जा रहा था और उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं लगाने नहीं दी जा रही थी। और इसी संबंध में आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किए गए हैं।

 

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