Edited By Sunita sarangal,Updated: 26 Oct, 2021 02:06 PM
पंजाब में नशा तस्करी के मद्देनजर एन.डी.पी.एस. केस में फंसे मोगा के तत्कालीन एस.एस.पी. राजजीत सिंह, इंस्पेक्टर इन्द्रजीत सिंह और अन्य आधिकारियों खिलाफ पंजाब सरकार ने जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बाद पंजाब के मौजूदा डी.जी.पी. (पावरकाम) सिद्धार्थ ...
चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब में नशा तस्करी के मद्देनजर एन.डी.पी.एस. केस में फंसे मोगा के तत्कालीन एस.एस.पी. राजजीत सिंह, इंस्पेक्टर इन्द्रजीत सिंह और अन्य आधिकारियों खिलाफ पंजाब सरकार ने जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बाद पंजाब के मौजूदा डी.जी.पी. (पावरकाम) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याए की तरफ से उस समय गठित एस.आई.टी. ने जांच करके मई-2018 में हाईकोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। उक्त रिपोर्ट के अलावा एक अन्य रिपोर्ट भी चट्टोपाध्याए ने अलग तौर पर सौंपी थी।
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दोनों रिपोर्टों पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि दोनों ही रिपोर्टें खुलीं नहीं हैं। इन दोनों रिपोर्टों को खोलने की अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की है। सरकार ने इन रिपोर्टों को खोलने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर ही अब डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याए की एस.आई.टी. ने जांच करके यह रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। इनमें मोगा के तत्कालीन एस.एस.पी. राजजीत सिंह, इंस्पेक्टर इन्द्रजीत सिंह और हरेक आधिकारी की जांच की गई थी।
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यह रिपोर्टें अब खोलीं जाएं जिससे सरकार इन रिपोर्टों के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सके। वहीं मई-2018 को पंजाब के ड्रग माफिया और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच संबंधों की जांच करके सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी हुई है, उन रिपोर्टों को खोलने की एडवोकेट नवकिरण सिंह पहले से ही मांग कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने सोमवार को जो अर्जी दायर की है, उस पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई किए जाना तय कर दिया था। इसी दिन ड्रग रैकेट के मुख्य मामलों की सुनवाई भी होगी।
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