सुखबीर बादल के निकले गैर-जमानती वारंट, किया सरैंडर

Edited By Vatika,Updated: 10 Dec, 2020 09:32 AM

defamation case sukhbir badal surrenders in chandigarh court gets bail

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर जिला अदालत चंडीगढ़ में मानहानि का केस चल रहा है।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर जिला अदालत चंडीगढ़ में मानहानि का केस चल रहा है। जब सुखबीर बुधवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए। इसके बाद सुखबीर बादल ने बुधवार शाम अदालत में सरैंडर कर दिया, इसके साथ ही अदालत में जमानत याचिका दायर कर दी।  अदालत ने सुखबीर की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए 20 हजार रुपए बेल बांड भरने का आदेश दिया। बेल बांड भरने के बाद सुखबीर को जमानत दी गई। वहीं सुखबीर बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत की ओर से पहले जारी किए हुए जमानती वारंट के खिलाफ याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने बुधवार दोपहर जिला अदालत की ओर से जारी किए हुए जमानती वारंट पर स्टे लगा दी। 

ये है मामला
पंजाब और चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड अखंड कीर्तनी जत्थे के एक सदस्य राजिंद्रपाल ने आरोप लगाए हैं कि 4 जनवरी, 2017 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर सुबह मिलने आए थे। उनके बीच में सामान्य बातचीत हुई। इसके बाद एक समाचार पत्र को साक्षात्कार देते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि केजरीवाल पंजाब से चुनाव लडऩा चाहते हैं, लेकिन उन्हें पंजाब की प्रकृति, परम्परा और पंथ के बारे में कुछ नहीं पता। केजरीवाल पंजाब में आए और उग्र लोगों से मेल-जोल बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में अखंड कीर्तनी जत्थे के साथ ब्रेकफास्ट किया। बब्बर खालसा जो वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी संगठन है, अखंड कीर्तनी जत्था उसका राजनीतिक चेहरा है। राजिंद्रपाल ने बताया कि सुखबीर ने जान-बुझकर ऐसा किया है। इससे उनकी छवि खराब हुई है। 

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