Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 08:52 AM
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डॉयलाग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले पर मजीठिया की दूसरी गवाही पर...
अमृतसर (महेन्द्र): पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, ‘आप’ के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डॉयलाग कमेटी के चेयरमैन आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले पर मजीठिया की दूसरी गवाही पर गर्मागम चली बहस मंगलवार को अधूरी रही, जो अब मामले की होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पूरी होगी।
स्थानीय जे.एम. आई.सी. अर्जुन सिंह की अदालत ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 सितम्बर की तारीख निश्चित की है।
इस मामले में मंगलवार को ज्यों ही ‘आप’ के लीगल सैल के माझा जोन के प्रभारी परमिन्द्र सिंह सेठी ने मजीठिया के दूसरे गवाह स्थानीय गांव नंगल पन्नुआं निवासी प्रभदयाल सिंह पुत्र सुलक्खन सिंह के बयान पर सवाल-जवाब करते हुए कानूनी बहस शुरू की तो इसी बीच आप नेता आशीष खेतान की तरफ से दिल्ली से पहुंचे एडवोकेट ऋषिकेश कुमार तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पहुंचे एडवोकेट कश्मीर स्ंिाह ने अदालत में पावर आफ अटार्नी पेश करते हुए अनुरोध किया कि इस मामले में उनका पहला दिन है, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों का आकलन करने के लिए उन्हें कुछ दिन दिए जाएं। इसके साथ ही आशीष खेतान की तरफ से अदालत में यह अनुरोध-पत्र भी दिया गया कि कुछ प्रशासनिक कामकाज की वजह से पेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए मंगलवार को पेशी से भी छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने आशीष खेतान की इस याचिका को स्वीकार करने का साथ-साथ मजीठिया की दूसरी गवाही पर चल रही कानूनी बहस को भी अधूरा रखते हुए इस अधूरी बहस को पूरा करने के लिए अब 28 सितम्बर की तारीख निश्चित की है।
वर्णनीय है कि इस मामले में अदालत दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल को पेशी से छूट दे चुकी है, जबकि संजय सिंह तथा आशीष खेतान दोनों को पेशी से छूट देने से इंकार करते हुए उनकी पेशी जरूरी बताया था, इसलिए संजय सिंह तो मंगलवार को अदालत में पेश हुए थे, लेकिन आशीष खेतान द्वारा मंगलवार को हाजिरी से छूट दिए जाने के लिए अपने मौजूदा कौंसिल के जरिए अनुरोध पत्र भेजा गया था।