Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Feb, 2018 09:44 AM
फाजिल्का में दर्ज हुए एक ड्रग केस में ‘आप’ नेता सुखपाल सिंह खैहरा को पिछले वर्ष फाजिल्का कोर्ट द्वारा आरोपी के रूप में जारी सम्मन के बाद खैहरा द्वारा अपनी एक पूर्व याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): फाजिल्का में दर्ज हुए एक ड्रग केस में ‘आप’ नेता सुखपाल सिंह खैहरा को पिछले वर्ष फाजिल्का कोर्ट द्वारा आरोपी के रूप में जारी सम्मन के बाद खैहरा द्वारा अपनी एक पूर्व याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। खैहरा ने इससे पहले इसी ड्रग केस को लेकर मई, 2015 में याचिका दायर करते हुए निष्पक्ष जांच एजैंसी विशेषकर सी.बी.आई. जांच की मांग की थी। हालांकि उन्होंने इसे वापस ले लिया था।
उसके बाद पिछले वर्ष फाजिल्का कोर्ट द्वारा उन्हें उसी केस में अतिरिक्त आरोपी के रूप में सम्मन और अरैस्ट वारंट जारी करने पर खैहरा ने अपनी वर्ष 2015 की याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिस पर फैसला रिजर्व हुआ है। खैहरा ने आशंका जताई थी कि उन्हें केस में झूठा फंसाया जा सकता है।
हालांकि सरकारी वकील का जवाब सुनने के बाद उन्होंने अपनी उस याचिका को वापस ले लिया था। हाईकोर्ट ने खैहरा को पुन: हाईकोर्ट अप्रोच करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था। खैहरा ने उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक बताया था। मार्च, 2015 में एन.डी.पी.एस. एक्ट, आम्र्स एक्ट व आई.टी. एक्ट की धाराओं में फाजिल्का में यह केस दर्ज हुआ था।