मानसा: अनख के लिए बहन का कत्ल करने वाले को फांसी की सजा

Edited By Vaneet,Updated: 10 Apr, 2019 10:52 PM

death sentence for sister killed

माननीय जिला व सैशन जज मानसा की अदालत की तरफ से अनख के लिए किए कत्ल केस की सुनवाई करते एक व्यक्ति...

मानसा(मित्तल): माननीय जिला व सैशन जज मानसा की अदालत की तरफ से अनख के लिए किए कत्ल केस की सुनवाई करते एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी छह व्यक्तियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दोषी पाए गए व्यक्ति के दोष साबित होने उपरांत मानसा की जिला जेल में भेज दिया गया था। यहां यह भी वर्णनयोग है कि मानसा जिले में फांसी की एक साल में यह दूसरी सजा सुनाई गई है।

जानकारी अनुसार सरदूलगढ़ में एक प्राईवेट स्कूल में पढ़ाता नौजवान गुरप्यार सिंह पुत्र मिट्ठू सिंह निवासी गांव फत्ता मालोका ने गांव भंमे कलां निवासी सिमरजीत कौर, जो कि सरकारी अध्यापिका थी, पुत्री गमदूर सिंह के साथ 29 सितंबर 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ में कोर्ट मैरिज करवाई थी। जिस से लड़की का परिवार नाखुश चला आ रहा था। 16 अप्रैल 2015 की सुबह गुरप्यार सिंह और उसकी पत्नी सिमरजीत कौर रोजाना की तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी पर सरदूलगढ़ में जा रहे थे, कि रास्ते में कार सवार कुछ व्यक्तियों ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर उक्त पति-पत्नी पर फाइरिंग कर दी। जिस दौरान सिमरजीत कौर की मौके पर मौत हो गई। 

इस संबंधी मृतका के पति गुरप्यार सिंह की शिकायत पर थाना झुनीर पुलिस ने 16 अप्रैल 2015 को मृतका के पिता गमदूर सिंह, भाई सुखविन्दर सिंह, बूटा सिंह, जग्गी सिंह, बब्बी वासियान भंमे कलां, गगनदीप सिंह निवासी रतिया और मामा के पुत्र मक्खण सिंह निवासी फत्ता मालोका के खिलाफ मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां आज इस केस की सुनवाई करते माननीय जिला और सैशन जज मानसा मनदीप कौर पन्नू की अदालत की तरफ से मृतका सिमरजीत कौर के मामा के लड़के मक्खण सिंह को मुख्य दोषी मानते फांसी की सजा का हुक्म सुनाया है, जबकि मामले में नामजद बाकी व्यक्तियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

एक साल में दूसरी बार सुनाई फांसी की सजा
यहां यह भी वर्णनयोग है कि मानसा जिले में 25 जुलाई 2018 को उस समय के माननीय एडीशनल सैशन जज जसपाल वर्मा की अदालत की तरफ से जिले के गांव आलमपुर मंदिरां में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके गला घोट कर जान लेने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते वहशी कलयुगी मामे दोषी हरियाणा निवासी काला राम उर्फ काला सिंह पुत्र गोला सिंह पुत्र संघू राम निवासी रूपनवाली जिला फत्याबाद को फांसी की सख्त सजा सुनाई थी। 

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