Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 10:52 AM
जिला प्रशासन व पुलिस मुखी की तरफ से लगातार दो दिन की मेहनत के बाद जारी किए गए 10 अस्थायी पटाखों की बिक्री के लाइसैंसों के मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को राहत देते हुए 10 अस्थायी लाइसैंसों वाला आदेश वापस ले लिया है और...
अमृतसर (नीरज): जिला प्रशासन व पुलिस मुखी की तरफ से लगातार दो दिन की मेहनत के बाद जारी किए गए 10 अस्थायी पटाखों की बिक्री के लाइसैंसों के मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को राहत देते हुए 10 अस्थायी लाइसैंसों वाला आदेश वापस ले लिया है और नए आदेश के तहत 39 अस्थायी लाइसैंस बहाल कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार पटाखा व्यापारियों ने बकायदा 28 प्रतिशत जी.एस.टी. भरकर पटाखा निर्माता कंपनियों से बिक्री के लिए पटाखे खरीद थे और नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से भी रणजीत एवेन्यू व न्यू अमृतसर में खोखों की बकायदा बोली लगवाई थी। इन सब दस्तावेजों को अदालत में पेश करने के बाद व्यापारियों ने न्याय की गुहार लगाई और अदालत से अपील की थी कि उनको भारी नुक्सान से बचाया जाए, जिसके बाद अदालत ने पटाखा व्यापारियों को राहत दे दी और पुरानी स्थिति बहाल कर दी।
अदालत के उक्त फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। अमृतसर फायर र्क्सएसोसिएशन के प्रधान हरीश धवन ने कहा कि अदालत ने व्यापारियों के साथ न्याय किया है और सभी व्यापारी अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने चोरी करके नहीं बल्कि बकायदा पटाखा कंपनियों को भारी भरकम टैक्स देकर रिटेल में बिक्री के लिए पटाखे खरीदे थे लेकिन प्रशासन ने अदालती आदेशों की पालना करते हुए सिर्फ 10 अस्थायी लाइसैंस जारी किए इससे व्यापारियों को भारी नुक्सान होना तय था लेकिन समय रहते अदालत ने व्यापारियों का बचाव कर दिया। दूसरी तरफ डी.सी. कमलदीप सिंह संघा ने कहा कि प्रशासन की तरफ से पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उनका पालन किया गया और अब भी जो आदेश दिए गए हैं, उनका सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।