काऊ सैस जमा न करवाने वाली संस्थाओं के खिलाफ होगी अब कार्रवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 01:55 PM

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पंजाब सरकार की तरफ से 25 अक्तूबर 2016 को काऊ सैस बारे जारी किए नोटीफिकेशन के बाद जिन विभागों या अदारों की तरफ से नगर निगम और नगर कौंसिलों को काऊ सैस जमा नहीं करवाया जा रहा उनके  विरुद्ध  जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं। आज...

पटियाला(जोसन): पंजाब सरकार की तरफ से 25 अक्तूबर 2016 को काऊ सैस बारे जारी किए नोटीफिकेशन के बाद जिन विभागों या अदारों की तरफ से नगर निगम और नगर कौंसिलों को काऊ सैस जमा नहीं करवाया जा रहा उनके  विरुद्ध  जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं। आज लघु सचिवालय में डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित की अध्यक्षता में जिले के प्रमुख विभागों की रखी मीटिंग दौरान डिप्टी कमिश्नर ने काऊ सैस अदा न करने वाले विभागों/अदारों के खिलाफ कार्रवाई करने बारे कहा है।

मीटिंग दौरान नगर निगम के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा की तरफ से कई विभागों की तरफ से बनता काऊ सैस नगर निगम के पास जमा न करवाने का मामला सामने लाने पर डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग में उपस्थित पी. एस. पी. सी. एल., आबकारी और कर तथा ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि सरकार की तरफ से जारी नोटीफिकेशन के मुताबिक बनता काऊ सैस जमा करवाया जाए।

डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को कहा कि काऊ सैस की कलैक्शन को रिव्यू करने संबंधी हरेक महीने मीटिंग की जाएगी।मीटिंग दौरान नगर निगम के कमिश्नर खैहरा ने बताया कि नोटीफिकेशन के मुताबिक शराब, बिजली, सीमैंट, मैरिज पैलेसों, नगर निगम की सीमा में इश्तिहारबाजी और पैट्रोल व डीजल की बिक्री, नए वाहनों की खरीद, नगर निगम की किराए की दुकानों, बिल्डिंग एप्लीकेशन फंड, जन्म सर्टीफिकेट आदि पर सरकार की तरफ से काऊ सैस लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली, एक्साइज विभाग, नए वाहनों और सीमैंट की खरीद पर अभी तक संबंधित विभाग की तरफ से काऊ सैस अदा नहीं किया गया।

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