Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jul, 2017 01:21 PM
बटाला के खजाना दफ्तर में साल 2010 में हुए करोड़ों का घोटाला करने वाले 4 सेवामुक्त अधिकारी, 5 क्लर्क और मुख्याध्यापक सहित 11 लोगों को 5-5 साल कैद की सजा और प्रति व्यक्ति 2 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना गुरदासपुर की सैशन कोर्ट के एडिशनल सेशन...
गुरदासपुरः बटाला के खजाना दफ्तर में साल 2010 में हुए करोड़ों का घोटाला करने वाले 4 सेवामुक्त अधिकारी, 5 क्लर्क और मुख्याध्यापक सहित 11 लोगों को 5-5 साल कैद की सजा और प्रति व्यक्ति 2 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना गुरदासपुर की सैशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत द्वारा सुनाई गई है
गौरतलब है कि साल 2010 में खजाना अधिकारी हरजवंत सिंह की शिकायत पर उक्त वियक्तियों विरुद्ध बटाला थाना सिटी में भष्ट्राचार का मामला दर्ज किया था जबकि इस मामले में एक दोषी कुलविंदर सिंह की मौत हो चुकी है।
गुरदासपुर अदालत में चल रहे बहुचर्चित घोटाला केस के सरकारी वकील विक्रम कश्यप ने बताया कि उक्त मामला 17- 08- 2010 को परमिंदर सिंह और अन्य दोषियों के विरुद्ध रजिस्टर हुआ था। यह घोटाला 3 करोड़ 92 लाख 2 हजार 59 रुपए का था और इसमें कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल थे।
जांच के बाद उक्त दोषियों के विरुद्ध पर्चा दर्ज किया गया था जो धारा 420, 467, 468, 120 बी,71 ,7 -13 -2 के अधीन दर्ज किया गया था। उसके बाद ट्रायल चला और अब एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत द्वारा 11 दोषियों को 5 -5 साल कैद की सजा और प्रति व्यक्ति 2 लाख 20 हज़ार रुपए जुर्माना सुनाया गया है जबकि इनमें से एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है।