सुखबीर के काफिले पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका फिर खारिज

Edited By Vaneet,Updated: 01 Dec, 2018 10:46 PM

court rejects bail plea of accused in attack on sukhbir convoy

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर गर्म ख्याली संगठन के कार्यकत्र्ताओं द्वारा किए हमले के मामले में जिला अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी।...

संगरूर (बेदी, हरजिन्दर): शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर गर्म ख्याली संगठन के कार्यकत्र्ताओं द्वारा किए हमले के मामले में जिला अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी।

इस मामले में विनरजीत सिंह गोल्डी ने संगरूर में मुकद्दमा दर्ज करवाया था और इस मामले में कई आरोपी नामजद किए गए थे। आज दविदर सिंह आदि ने संगरूर अदालत में पक्की जमानतें करवाने के लिए दख्र्वास्त पेश की थी, जो एडीशनल सैशन जज रजनीश संगरूर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिसमिस कर दी। मुद्दई पक्ष की तरफ से एडवोकेट सुखवीर सिंह पूनिया व एडवोकेट दलजीत सिंह सेखों पेश हुए। उल्लेखनीय है कि आरोपी 55 दिनों से संगरूर जेल में बंद हैं। 

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