Edited By Updated: 17 Dec, 2016 11:45 AM
जिला तथा एडीशनल सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल 2 आरोपियों को सबूतों और गवाहों के आधार पर अंतिम सुनवाई के बाद 5-5 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने आरोपियों को जुर्माना न भरने की सूरत में...
मोगा(संदीप): जिला तथा एडीशनल सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल 2 आरोपियों को सबूतों और गवाहों के आधार पर अंतिम सुनवाई के बाद 5-5 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने आरोपियों को जुर्माना न भरने की सूरत में 3-3 माह की और कैद काटने का आदेश भी सुनाया है। जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस द्वारा 16 अगस्त, 2012 को गश्त दौरान शक के आधार पर 2 व्यक्तियों को रोक कर उनके पास पड़ी बोरियों की तलाशी ली गई तो एक बोरी से 30 किलो चूरा-पोस्त और दूसरी बोरी से 25 किलो चूरा-पोस्त बरामद हुआ था। आरोपियों की पहचान जिले के गांव समाध भाई निवासी गुरमेल सिंह और परगट सिंह निवासी गांव कोटला मेहर सिंह वाला के रूप में हुई थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह मामला संबंधित अदालत में विचाराधीन था, जिसका आज फैसला हुआ।