मुख्यमंत्री कैप्टन व उनके बेटे को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

Edited By Vaneet,Updated: 01 Apr, 2019 09:54 PM

court issued notice to chief minister captain and his son

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आयकर से संबंधित मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह और उनके बेटे रणइंदर...

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आयकर से संबंधित मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को सोमवार को नोटिस जारी किया। आयकर विभाग के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत की अदालत ने अमरेंद्र सिंह और रणइंदर सिंह को 25 अप्रैल को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। आयकर विभाग ने लुधियाना की अतिरिक्त सत्र अदालत के नवंबर 2018 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। 

अतिरिक्त सत्र अदालत ने इस मामले में अमरेंद्र सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को पेश होने के बाबत जारी समन को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने दोनों को सुनवाई के लिए निजी तौर पर पेश होने का समन जारी किया था। दोनों पर गलत बयानी और आयकर विभाग को जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप है। विभाग ने 2016 में लुधियाना की एक अदालत में दोनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की थी।
 

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