Edited By Updated: 15 Dec, 2016 03:19 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष की...
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अजीतवाल पुलिस द्वारा 27 अक्तूबर, 2012 को गश्त के दौरान गांव पुराने वाला के पास गुजरते समय सड़क के किनारे प्लास्टिक की बोरी पर बैठे एक नौजवान की तलाशी लेने पर उससे 35 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया था। आरोपी की पहचान कस्बा कोट ईसे खां निवासी अंग्रेज सिंह उर्फ गेजा के तौर पर हुई थी।