Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Mar, 2020 05:23 PM
कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इस वायरस को फैलने को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जहां कई तरह के प्रोग्राम रद्द किए जा चुके हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने...
चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इस वायरस को फैलने को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जहां कई तरह के प्रोग्राम रद्द किए जा चुके हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक अदालत की छुट्टी कर दी है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार 31 मार्च तक अदालत की छुट्टी रहेगी लेकिन जरूरी सुनवाई के लिए अदालत खुली रहेगी।
सरकारी और प्राइवेट तकनीकी संस्थाएं 31 मार्च तक बंद
पंजाब सरकार द्वारा आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी जालंधर, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी बठिंडा, पंजाब राज्य के समूह सरकारी/ गैर सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, पंजाब राज्य के समूह सरकारी/ गैर सरकारी बहु-तकनीकी कालेज और समूह सरकारी/ गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस संबंधी तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने बताया कि यह फैसला कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत लिया गया है।
सिनेमा हाल, शौपिंग माल, रैस्टोरैंट और जिम बंद
कोरोना वायरस के कारण पंजाब सरकार ने राज्य के सिनेमा हाल, शौपिंग माल, रैस्टोरैंट और जिम आदि बंद करने के आदेश दिए हैं। इसका ऐलान पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने किया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोरोना वायरस के चलते एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक इन्हें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके इलावा पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियां 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, सिर्फ वही स्कूल खुले रहेंगे जबकि बाकी सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे।