चैक बाऊंस के मामले में कांग्रेस नेता जिंदू को कैद व जुर्माना

Edited By Sonia Goswami,Updated: 13 Apr, 2018 06:59 AM

congress leader jindu gets imprisonment and fines in case of check bounce

अदालत ने एक कांग्रेसी नेता को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, जबकि 5 हजार जुर्माना न भरने की सूरत में उसकी सजा 3 महीने और बढ़ सकती है।

बठिंडा  (विजय):  अदालत ने एक कांग्रेसी नेता को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, जबकि 5 हजार जुर्माना न भरने की सूरत में उसकी सजा 3 महीने और बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह निवासी जोगी नगर बठिंडा ने 2012 में कांग्रेसी नेता रजिंद्र जिंदू को 3 लाख रुपए उधार दिए थे। निश्चित समय के अनुसार जिंदू ने पैसे वापस नहीं किए। कुछ महीने बाद उसने जसवंत सिंह को एक चैक देकर चुप करवा दिया, लेकिन जब चैक लगाया गया तो वह बाऊंस हो गया। चैक बाऊंस होने पर भी उसने पैसे वापस नहीं किए तो जसवंत सिंह ने उक्त के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया था। 

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