आजाद पार्षद पर कांग्रेसी पार्षद ने किए थे फायर : मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा

Edited By Des raj,Updated: 09 Aug, 2018 09:24 PM

congress councilor fired on azad councilor case reached high court

गुरदासपुर में कांग्रेसी पार्षद द्वारा आजाद पार्षद पर 10 जून को फायरिंग करने तथा धारा 307, 34, तथा 25-27-54-59 के अधीन सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस पार्षद व उसके साथी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए जाने का मामला पंजाब व...


गुरदासपुर(विनोद): गुरदासपुर में कांग्रेसी पार्षद द्वारा आजाद पार्षद पर 10 जून को फायरिंग करने तथा धारा 307, 34, तथा 25-27-54-59 के अधीन सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस पार्षद व उसके साथी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए जाने का मामला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंधी आजाद पार्षद सुधीर महाजन की याचिका पर पंजाब सरकार, डी.जी.पी. पंजाब, एस.एस.पी. गुरदासपुर, एस.एच.ओ. सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर तथा आरोपी पार्षद संजीव कुमार व विक्रमजीत सिंह सोढी को 2-11-18 को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने संबंधी समन जारी किए हैं। 

पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरदासपुर के वार्ड नंबर 21 के पार्षद सुधीर महाजन ने आरोप लगाया कि 10-6-18 रात को कांग्रेसी पार्षद संजीव कुमार उर्फ बांटू पुत्र चमन लाल निवासी गुरदासपुर तथा उसके साथी विक्रमजीत सिंह सोढी पुत्र परमिन्द्र सिंह निवासी गुरदासपुर ने मुझ पर लाइसैंसी रिवाल्वर से तीन फायर किए थे, परंतु मैं तब बच गया था, जबकि फायर मेरे मोटर साइकिल पर लगे थे। इस संबंधी सिटी पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस भी दर्ज कर लिया था, परंतु आज तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 

संजीव कुमार ने गुरदासपुर अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी जोकि रद हो चुकी है जबकि विक्रमजीत सिंह सोढी ने किसी अदालत में भी जमानत याचिका दायर नहीं की है। पुलिस के इस व्यवहार के विरुद्ध पंजाब व हरियाणा हाईकोट का दरवाजा खटखटाया था और मुझे विश्वास है कि मुझे इस अदालत से इंसाफ मिलेगा। 

 

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