Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Feb, 2018 10:50 AM
आर्म रूल्ज-2016 के तहत सभी कमर्शियल इमारतों जैसे होटल, रेस्तरां, स्कूल, कालेज, अस्पताल, मल्टीप्लैक्स आदि के लिए फायर आर्म फ्री जोन का सर्टीफिकेट लेना जरूरी है ताकि अगर किसी के पास असला हो तो उसे पता हो कि इसे उक्त इमारत में नहीं लेकर जाना। इसी नियम...
जालन्धर(बुलंद): आर्म रूल्ज-2016 के तहत सभी कमर्शियल इमारतों जैसे होटल, रेस्तरां, स्कूल, कालेज, अस्पताल, मल्टीप्लैक्स आदि के लिए फायर आर्म फ्री जोन का सर्टीफिकेट लेना जरूरी है ताकि अगर किसी के पास असला हो तो उसे पता हो कि इसे उक्त इमारत में नहीं लेकर जाना। इसी नियम को पंजाब पुलिस ने सख्ती से लागू करने की पहल की है।
सारे थाना प्रभारियों को जारी किए निर्देश
जानकारी के अनुसार पंजाब के सारे पुलिस कमिश्नरों और एस.एस.पीज ने अपने अधीन आते सारे पुलिस थाना प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने इलाकों की सारी मुख्य कमॢशयल इमारतों के मालिकों को कहें कि वे अपनी इमारत के लिए पुलिस विभाग से फायर आर्म फ्री जोन का सर्टीफिकेट जरूर लें।
मुश्किल आवेदन प्रक्रिया बन रही है रुकावट
मामले बारे कर्मशियल बिल्डिंगों के मालिकों से बात करने पर पता चला है कि पुलिस थानों से उन्हें फायर आर्म फ्री सर्टीफिकेट लेने के लिए कहा गया है पर क्योंकि इस सर्टीफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया कठिन है इसलिए इसमें कठनाई आ रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए इमारत का अप्रूव्ड नक्शा और अन्य कई कागज फाइल के साथ लगाने होते हैं।
अगर लोगों ने सहयोग न दिया तो करनी पड़ेगी सख्ती : प्रवीन सिन्हा
मामले बारे जालंधर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में गोली चलने के लगातार होते हादसों से पुलिस विभाग चिंतित है इसलिए कमर्शियल इमारतों को फायर आर्म फ्री जोन सर्टीफिकेट लेने को कहा गया है। अगर कोई इमारत मालिक इस सर्टीफिकेट को नहीं लेता और उसकी प्रापर्टी में गोली चलने जैसी कोई घटना होती है तो उस इमारत मालिक पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी को फायर आर्म फ्री सर्टीफिकेट लेने में पुलिस का साथ देना चाहिए।