Edited By Mohit,Updated: 04 Apr, 2019 11:49 PM
अदालत ने अढ़ाई वर्ष पहले 5 वर्षीय बच्ची से रेप करने की कोशिश करने वाले युवक को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी कुलदीप सिंह बड़माजरा का निवासी है।
मोहाली (कुलदीप): अदालत ने अढ़ाई वर्ष पहले 5 वर्षीय बच्ची से रेप करने की कोशिश करने वाले युवक को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी कुलदीप सिंह बड़माजरा का निवासी है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
पुलिस स्टेशन बलौंगी में 25 जून, 2016 को कुलदीप सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376, 511 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बच्ची को उनका पड़ोसी कुलदीप सिंह अपने घर ले गया था। जब उसकी मां बच्ची को लेने गई तो देखा कि वह उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था।