पंजाब में रेल सेवाओं का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र ने यात्री गाड़ियां भी चलाने की मांग की

Edited By Sunita sarangal,Updated: 10 Nov, 2020 09:08 AM

central government wants passenger trains run on track

उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी रेल ट्रैक व रेलवे स्टेशन किसानों से खाली करवा लिए गए हैं और सरकार ट्रेनों व.......

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में एक माह से बंद पड़ी रेल सेवा बहाल करने की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई के वक्त केंद्र की ओर से कोर्ट में एडीशनल सॉलिसीटर जनरल मौजूद रहे जिन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्र और रेलवे चाहता है कि पंजाब में न केवल मालगाड़ियां चलें बल्कि यात्री गाड़ियां भी चलें, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ मालगाड़ियां चलाने का पत्र मिला है। 

उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी रेल ट्रैक व रेलवे स्टेशन किसानों से खाली करवा लिए गए हैं और सरकार ट्रेनों व रेलवे कर्मियों को सुरक्षा मुहैया करवाने में सक्षम है तो केंद्र 24 घंटे के भीतर रेल सेवाएं बहाल करने को तैयार है। पंजाब सरकार की ओर से सभी रेल ट्रैक खाली करवाने की बात कोर्ट में कही गई। कोर्ट को केंद्र ने बताया कि त्यौहारों के सीजन में पंजाब से हजारों मजदूरों को अपने घरों में जाना होता है इसलिए यात्री ट्रेनें भी मालगाड़ियों के साथ ही चलाई जाएंगी। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि वह हरसंभव योगदान व सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, लेकिन केंद्र व रेलवे सहयोग नहीं दे रहा। कोर्ट ने केंद्र को 18 नवम्बर तक स्थिति स्पष्ट कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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