Edited By Kalash,Updated: 02 Oct, 2022 04:26 PM
नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निशान सिंह को पोक्सो एक्ट के मामले
चंडीगढ़ (सुशील): नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निशान सिंह को पोक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। अगर आरोपी ने जुर्माना जमा नहीं करवाया तो उसकी सजा एक साल और बढ़ा दी जाएगी।
सजा सुनाने से पहले सरकारी वकील द्वारा यह दलील दी गई थी कि आरोपी ने नाबालिगा को आपराधिक धमकी देकर यह गंभीर अपराध किया है। इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपी की इस हरकत के कारण पीड़िता को काफी मानसिक परेशानी हुई है और वह अभी भी इस सदमे से उभर नहीं सकी। 2021 में सेक्टर-19 थाने की पुलिस ने निशान सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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