कैप्टन ने पंजाब में पुराने नंबर के वाहन बंद करने का लिया फैसला

Edited By Mohit,Updated: 16 Dec, 2020 09:59 PM

captain decided to stop old number vehicle in punjab

अमरेन्द्र सिंह ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के लागू होने के बाद भी चल रहे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबरों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के लागू होने के बाद भी चल रहे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 41 और इसके संदर्भ में धारा 217 के अंतर्गत ऐसे नंबर वाले वाहन मालिकों को वैकल्पिक वैध नंबर जारी किए जाएं। इन नंबरों पर पड़ोसी राज्यों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है। 

सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि ये वाहन चालक पुराने नंबरों को स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते थे और पुराने नंबरों का प्रयोग सरहदी राज्य पंजाब में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। ऐसे कथित वी.आई.पी. नंबरों वाले वाहनों का प्रयोग अक्सर ही असामाजिक तत्वों द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता था क्योंकि पुलिस इन वाहनों की तलाशी नहीं लेती थी। इसके अलावा ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर वर्षों से कई वाहनों पर इस्तेमाल किए जाते थे।

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