Edited By Vaneet,Updated: 24 Dec, 2018 08:04 PM
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में रद्द हुए नामांकन पत्रों की दोबारा से जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाकांकन रद्द हुए हैं वह 48 घंटे ...
चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में रद्द हुए नामांकन पत्रों की दोबारा से जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाकांकन रद्द हुए हैं वह 48 घंटे के अंदर रिटर्निंग अफसर के पास अपना पक्ष रख सकते हैं।
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में नामांकन भरने वाले करीब 300 से अधिक लोगों ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी जिसमें धांधली किए जाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाओं का कहना था कि उनके नामांकन पत्र जन-बूझ कर रद्द किए गए हैं। बता दें कि पंजाब में 30 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। 19 दिसंबर नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी।