Edited By Tania pathak,Updated: 19 Oct, 2020 09:32 AM
राज्य के निवेश में और अधिक सुधार लाने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने फैक्टरी एक्ट...
चंडीगढ़ (अश्वनी): राज्य के निवेश में और अधिक सुधार लाने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने फैक्टरी एक्ट (पंजाब अमैंडमैंट) ऑर्डीनैंस-2020 को बिल में तबदील करने के लिए विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऑर्डीनैंस को हरी झंडी दी गई है।
इस बिल का उद्देश्य फैक्ट्रीज एक्ट-1948 की धारा 2 एम (द्ब), धारा 2एम (द्बद्ब), धारा 85, धारा 65 (4) में संशोधन करने और नई धारा 106-बी को शामिल करना है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया इस बिल से छोटी इकाइयों की मौजूदा सीमा रेखा 10 और 20 से बदलकर क्रमवार 20 और 40 में हो सकेगी।