रूपनगर जिले की 1046 लड़कियों को 2 करोड़ 19 लाख 66 हजार रुपए का ‘आशीर्वाद’

Edited By Sunita sarangal,Updated: 15 Mar, 2020 11:42 AM

blessings to 1046 girls of rupnagar district

पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2019 के दौरान रूपनगर जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 1046 लड़कियों को 2 करोड़ 19 लाख 66 हजार रुपए का ‘आशीर्वाद’ दिया गया है।

रूपनगर(ब्यूरो): पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2019 के दौरान रूपनगर जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 1046 लड़कियों को 2 करोड़ 19 लाख 66 हजार रुपए का ‘आशीर्वाद’ दिया गया है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार अपना हर चुनावी वायदा पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किए जाने के साथ-साथ उनके असली लाभार्थियों को लाभ देना भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 1 जनवरी 2019 से 31 मई 2019 तक रूपनगर जिले के 1046 लाभार्थियों को 2 करोड़ 19 लाख 66 हजार रुपए की राशि जारी की गई है और ऑनलाइन बैंक मैनेजमैंट सिस्टम के द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में 21000 रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से अदायगी की जा चुकी है। जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता अल्पसंख्यक अफसर, रूपनगर के पास 1 जनवरी 2019 से 31 मई 2019 तक आशीर्वाद स्कीम के तहत 1046 केस प्राप्त हुए थे जिनमें ऑनलाइन बैंक मैनेजमैंट सिस्टम के द्वारा अदायगी की जा चुकी है। 

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों/ ईसाई बिरादरी की लड़कियों, पिछड़ी श्रेणी/जातियों, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग की लड़कियों, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियों के विवाह के समय और अनुसूचित जाति की विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के लिए 21 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ वे लड़कियां/महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं है। जिन परिवारों के पास बी.पी.एल. या नीले कार्ड हैं उनसे आय के सबूत के तौर पर कोई डाक्यूमैंट नहीं लिया जाता। जिनके पास उपरोक्त सबूत मौजूद नहीं, ऐसे आवेदक से स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित परफॉर्मा में लिया जाता है, जिसे गांव/शहर के सरपंच या नंबरदार/म्यूनिसिपल कौंसलर द्वारा तस्दीक किया जाता है।

इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित आवेदक द्वारा निर्धारित परफॉर्मा में आवेदन लड़की की शादी की तिथि निश्चित होने के बाद शादी से 30 दिन पहले देना लाजिमी है ताकि लड़की की शादी की तिथि से पहले आशीर्वाद की राशि/वित्तीय सहायता दी जा सके। यदि किसी कारण कोई आवेदक अपना आवेदन विवाह की तारीख से पहले देने से वंचित रह जाता है तो वह शादी की तारीख से 30 दिन बाद तक अपना आवेदन दे सकता है। पंजाब प्रदेश के स्थायी निवासी लड़की के अभिभावक/संरक्षक इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। 

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