Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Aug, 2017 01:52 AM
बहुचर्चित भीम हत्याकांड के आरोपी व शराब कारोबारी शिव लाल डोडा की नियमित जमानत याचिका की...
अबोहर(भारद्वाज): बहुचर्चित भीम हत्याकांड के आरोपी व शराब कारोबारी शिव लाल डोडा की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की अदालत में हुई, जहां माननीय न्यायाधीश ने जमानत याचिका का फैसला 16 अगस्त को सुनाने के आदेश पारित किए। आज जमानत याचिका पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई।
आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता बलवंत सिंह सेखों, संदीप कंबोज एवं गुरजेश बजाज पेश हुए, जबकि मृतक भीम की माता कौशल्या देवी की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरिन्द्रपाल सिंह तिन्ना, अजय पाल, सुरीन कडवासरा तथा सुरिन्द्र सिंह सूच पेश हुए। आरोपी पक्ष की ओर से शिव लाल डोडा की जमानत की पैरवी करते हुए कहा गया कि आरोपी बीमार है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है।
कौशल्या देवी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सुरिन्द्रपाल सिंह तिन्ना ने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्थानीय अदालत को 3 माह में निपटाने के आदेश देते हुए सुखजीत सिंह, राजीव कुमार, धनराज, सिमरण आदि की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिन 2 आरोपियों संदीप सिंह व जग्गू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है उसे कौशल्या देवी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई है।