बहिबल कलां गोली कांडः पूर्व SSP चरणजीत शर्मा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Edited By swetha,Updated: 07 Feb, 2019 12:38 PM

behbal kalan case

बहिबल कलां गोलीकांड मामले में एस.आई.टी. द्वारा होशियारपुर से गिरफ्तार किए गए मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरसत में भेज दिया है।

फरीदकोटःबहिबल कलां गोलीकांड मामले में एस.आई.टी. द्वारा होशियारपुर से गिरफ्तार किए गए मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरसत में भेज दिया है। इस दौरान शर्मा ने अदालत से अपील की कि उन्हे फरीदकोट या फिरोजपुर की जेल में न रखा जाए। 

ऐसे दर्ज हुआ था मामला...
बहिबलकलां गोलीकांड मामले में थाना बाजाखाना में घटना के सात दिन बाद 21 अक्तूबर 2015 को अज्ञात पुलिस पार्टी पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। इस केस में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल 21 अगस्त 2018 को चार पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह शर्मा, उसके रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, फाजिल्का के एसपी बिक्रमजीत सिंह और थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार को नामजद किया था। 
 

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