बरगाड़ी गोलीकांड के आरोपी पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा को हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार

Edited By swetha,Updated: 22 May, 2019 08:28 AM

bargari firing case

बरगाड़ी गोलीकांड के आरोपी पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

चंडीगढ़(हांडा): बरगाड़ी गोलीकांड के आरोपी पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उन्हें कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। वहीं, इसी मामले में उनके साथ सह-आरोपी बनाए गए विक्रम सिंह, प्रदीप सिंह और अमरजीत सिंह कुलार को कोर्ट ने राहत देते हुए सभी की गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक लगा दी है। उसी दिन अब मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में पेश किए गए चालान की कॉपी कोर्ट में जमा करवाने को कहा है। 

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गौरतलब है कि वर्ष 2015 में बहबलकलां में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस पार्टी का नेतृत्व उस वक्त एस.एस.पी. मोगा रहे चरणजीत शर्मा कर रहे थे। इस मामले में सी.बी.आई. ने 4 एफ.आई.आर. दर्ज की थीं। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस रंजीत सिंह की अध्यक्षता में कमीशन का गठन कर मामले की जांच करवाई थी, जिसकी सिफारिश पर पुलिस ने एस.एस.पी. चरणजीत सिंह शर्मा व अन्य पुलिस वालों का नाम बाजाखाना पुलिस स्टेशन फरीदकोट में दर्ज एफ.आई.आर. में शामिल किया था।

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इन पर हत्या व हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गईं। इस मामले की जांच कर रही एस.आई.टी. ने चरणजीत शर्मा को इसी वर्ष 28 जनवरी को इन्वैस्टीगेशन के लिए बुलाया था लेकिन एस.आई.टी. को शक हुआ कि शर्मा किसी अज्ञात स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस ने उन्हें उनके होशियारपुर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया था। शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में उन पर दर्ज एफ.आई.आर. को भी चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उन पर जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की सिफारिश पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है जबकि अन्य जांच एजैंसियों ने उनकी संलिप्तता नहीं दर्शाई लेकिन हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया था। 

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